सकलडीहा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नई बाजार में पॉक्सो एक्ट और बाल अधिकारों पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बच्चों को सुरक्षा के गुर सिखाते हुए 1098 व 112 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
चंदौली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंदौली के तत्वावधान में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नई बाजार (सकलडीहा) में पॉक्सो (POCSO) अधिनियम 2012 एवं बाल सुरक्षा से जुड़े विधिक प्रावधानों पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श (गुड टच-बैड टच), सहमति के महत्व तथा किसी भी विषम परिस्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने के तौर-तरीकों से अवगत कराया गया।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आपातकालीन हेल्पलाइनों—चाइल्डलाइन (1098), पुलिस आपातकालीन सेवा (112) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रशिक्षक प्रमोद कुमार ने पॉक्सो एक्ट के मुख्य कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनुचित या असहज व्यवहार महसूस होने पर उन्हें बिना डरे अपने माता-पिता, शिक्षकों या अधिकृत सहायता तंत्र को तत्काल सूचना देनी चाहिए।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण रत्नाकर ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना विद्यालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों से कानूनी जानकारी का लाभ उठाकर खुद को सुरक्षित रखने और अन्य साथियों को भी जागरूक करने की अपील की।
इस अवसर पर ज्योति भारद्वाज, सतीश कुमार, सुरेश कुमार, बनारसी सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।