चंदौली। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमित किसानों को इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जिन किसानों की फसलों को क्षति पहुंची है, वे 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराकर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
​कृषि विभाग के अनुसार अत्यधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति में धान की फसल का बीमा कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कवर होगा। वहीं ज्वार, बाजरा और अरहर जैसी अन्य बीमित फसलों के नुकसान की सूचना भी किसान तय समय-सीमा के भीतर दे सकते हैं।

​नुकसान की सूचना दर्ज कराने के आसान माध्यम
​किसान समय सीमा के भीतर निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं:
​टोल फ्री नंबर: 14447 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं।
​व्हाट्सएप चैटबॉट: मोबाइल नंबर 7065514447 पर व्हाट्सएप संदेश भेजें।
​क्रॉप इंश्योरेंस ऐप: गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑनलाइन रिपोर्ट करें।
​ऑफिशल पोर्टल: pmfby.gov.in पर जाकर समस्या दर्ज करें।
​लिखित आवेदन: अपने नजदीकी जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें।

​जरूरी दस्तावेज:
शिकायत दर्ज कराते समय किसान अपना पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और बीमा पॉलिसी/रसीद अपने पास अवश्य रखें ताकि सर्वे के बाद मुआवजा राशि जल्द से जल्द खाते में ट्रांसफर की जा सके।