चंदौली जिले में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाई दुकानों पर खुली मिठाइयों की ट्रे पर 'यूज बाई डेट' लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। एफएसडीए (FSDA) नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबन और कड़े कानूनी एक्शन के साथ विशेष जांच अभियान चलाएगा।
चंदौली। उत्तर प्रदेश शासन के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण व जनहितैषी पहल की है। आगामी 15 अक्टूबर 2026 से जिले की सभी मिठाई दुकानों में बिकने वाली खुली मिठाइयों की ट्रे पर 'यूज बाई डेट' (उपयोग की अंतिम तिथि) प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से अब आम नागरिक आसानी से जान सकेंगे कि उनकी पसंदीदा मिठाई कितनी ताज़ा है और कब तक उपभोग के योग्य है।
सहायक आयुक्त (खाद्य द्वितीय) कमल निवास त्रिपाठी ने बताया कि मिठाइयों की शेल्फ लाइफ उनकी प्रकृति (जैसे मावा, छेना या ड्राई फ्रूट्स) के आधार पर 1 से 30 दिन तक होती है। पहले केवल डिब्बाबंद (पैक्ड) मिठाइयों पर ही एक्सपायरी डेट दर्ज होती थी, लेकिन अब नए निर्देशों के तहत खुली मिठाइयों पर भी इसे लिखना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य विभाग 15 अक्टूबर से जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाएगा। नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे मिठाई खरीदते समय उस पर लगी 'यूज बाई डेट' की जांच अवश्य करें, जिससे उन्हें हमेशा ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां मिल सकें।